पंजाब पंचायत चुनाव में मतगणना की वीडियोग्राफी होगी:हाईकोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई; चुनाव आयोग ने दिया जवाब

पंजाब में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब में होने वाली मतगणना की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।

चुनाव आयोग के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत को बताया गया कि मतगणना 17 दिसंबर को करवाई जाएगी।

याचिका में यह दलील दी गई थी

यह जनहित याचिका कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने वकील निखिल घई के माध्यम से दायर करवाई थी। उन्होंने अदालत में दलील दी कि यह याचिका “पंजाब राज्य में जिला परिषद चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के हित में” दायर की गई है।

राजा वड़िंग ने कहा कि मतगणना की वीडियोग्राफी एक सरल, उचित और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य व्यवस्था है। इससे न तो चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा आती है और न ही मतदान की गोपनीयता भंग होती है। बल्कि इससे जवाबदेही बढ़ती है, गड़बड़ियों पर रोक लगती है और चुनाव के बाद होने वाले विवाद कम होते हैं।

लोगों को गिनती देखने का अधिकार

कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि चुनावों में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी लिए मैंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में वोटों की गिनती की वीडियोग्राफी की मांग की है। लोगों को यह देखने का अधिकार है कि हर वोट सही तरीके से गिना जाए। ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र की आत्मा है।

जानिए पंजाब में कैसे होती है मतगणना..

  • हर ब्लॉक और जिले में प्रशासन पहले से मतगणना केंद्र तय करता है।
  • केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं।
  • चुनाव में इस्तेमाल किए गए बैलेट बॉक्स या ईवीएम को सील की हालत में मतगणना केंद्र लाया जाता है।
  • प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील खोली जाती है।
  • पहले पंचायत समिति के सदस्यों के वोटों की गिनती होती है।
  • इसके बाद जिला परिषद के सदस्यों के वोट गिने जाते हैं।
  • वोटों की गिनती टेबलों पर राउंड के हिसाब से होती है।
  • हर राउंड के बाद परिणाम नोट किया जाता है।
  • हर उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट मतगणना के दौरान मौजूद रहते हैं।
  • अगर किसी वोट पर आपत्ति हो तो वे तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
  • सभी राउंड पूरे होने के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
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