संभल की शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर विवाद में आज सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायाधीश आदित्य कुमार सिंह ने 21 अगस्त को मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की थी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।
19 मई को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था और मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दी थी। मस्जिद कमेटी फिर सुप्रीम कोर्ट गई। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने यथास्थिति के आदेश दिए। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा में 4 की हुई थी मौत
संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर, 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया। हालांकि, उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था।
इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था।
इसके अलावा, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 18 जून को SIT ने 1128 पन्नों में सांसद बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, सपा विधायक के बेटे सुहैल इकबाल का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है।