खान सर की गिरफ्तारी पर रोक:कोर्ट में वकील बोले- गार्ड्स एजेंसी के थे, गोली खान सर ने नहीं चलाई, दबाव में FIR हुई

फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था।

खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी।