शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ज्युडीशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। इसके चलते राउज एवेन्यु कोर्ट में उनकी पेशी होगी। CBI केस में सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 जून को पेश करने का प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत से सिसोदिया को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। वे तिहाड़ जेल या कोर्ट के लॉकअप से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं।
उधर, शराब नीति केस में एक और आरोपी हैदराबाद का शराब कारोबारी शरथचंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गया है। रेड्डी के इस कदम से सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का फैसला क्यों…
23 मई को राउज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई को लेकर गई दिल्ली पुलिस पर सिसोदिया से दुर्व्यवहार का आरोपा लगा था। इसलिए पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश करने की अनुमति मांगी। पुलिस ने कहा कि अदालत के गलियारों में AAP समर्थकों और मीडियाकर्मियों के जमा होने से उन्हें पेश करने से अफरा-तफरी होती है।
वहीं, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कानूनी टीम की अपील पर अदालत परिसर के 23 मई के CCTV फुटेज को संरक्षित करने का आदेश दिया है।
सरकारी गवाह बना एक और आरोपी
गुरुवार को शराब नीति केस का एक और आरोपी पी शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। ED के मुताबिक रेड्डी हैदराबाद की कंपनी अरबिंदो फार्मा का हेड और शराब कारोबारी हैं। CBI और ED केस की सुनवाई कर रहे विशेष जज एमके नागपाल ने गुरुवार को कहा कि रेड्डी को 29 मई के आदेश के तहत क्षमादान दिया गया था।
कोर्ट ने रेड्डी की उस अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी मर्जी से सच बोलने तैयार है और सरकारी गवाह बनना चाहता है। रेड्डी को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल बेस पर जमानत दी थी।
सिसोदिया ने फिर दायर की हैं जमानत याचिकाएं
उधर, गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने बताया कि पत्नी की बिगड़ती सेहत के कारण सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई है। इसके पहले 24 मई को सिसोदिया ने CBI और ED दोनों मामलों में जमानत याचिकाएं वापस ले ली थीं।
हाईकोर्ट ने 30 मई को CBI केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- शराब नीति अच्छी थी, तो वापस क्यों ली?
दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय को सिसोदिया के साथ आरोपी बनाया गया है। इस दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया के वकील से पूछा कि जब ये दावा किया जा रहा था कि शराब नीति बहुत अच्छी है, तो इसे वापस क्यों लिया गया।
जस्टिस शर्मा ने सिसोदिया के वकील से यह भी कहा है कि इस सवाल का एक निश्चित जवाब लेकर कोर्ट में जमा करें।