MLA इरफान आगजनी केस में आज आ सकता है फैसला:कानपुर में हाई अलर्ट, कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई: पढ़िए किन 18 गवाहों ने केस को अंजाम तक पहुंचाया

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी आगजनी केस में कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुना सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आगजनी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। केस में फैसले को लेकर कोर्ट ने 14 मार्च की तारीख दी है।

फैसले को लेकर पुलिस ने भी अपनी कड़ी तैयारी की है। कोर्ट में DCP से लेकर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही शहर में भी हाई अलर्ट घोषित है।

डिफेंस कालोनी जाजमऊ में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य गुंडों पर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर फूंकने का आरोप है। मामले में पड़ोसी महिला नजीर फातिमा ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया इससे कि पीड़िता घर छोड़कर भाग जाए और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया था।

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी इस केस में शामिल थे। इसके चलते इन सभी को आरोपित बनाया गया। इरफान और रिजवान समेत सभी आरोपी मौजूदा समय में जेल में हैं।

इन 18 गवाहों ने केस को अंजाम तक पहुंचाया

  • कांस्टेबल संजीव कुमार – इन्होंने एफआईआर को साबित किया।
  • कनीश जेहरा ( पीड़िता की बेटी) – वारदात की प्रत्यक्षदर्शी।
  • शमसुल हसन – सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले और इनके साथ मारपीट भी हुई।
  • नजीर फातिमा- घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई।
  • मोहम्मद हसन– यह शमशुल हसन के साथ मौके पर पहुंचे थे।
  • शाहिना– वारदात की जानकारी 112 पर देने वाली महिला स्वतंत्र गवाह।
  • कांस्टेबल दिलीप कुमार– डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद पीआरवी 1555 के साथ मौके पर पहुंचे थे।
  • फायरमैन शशिकांत शर्मा– आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे थे।
  • अकील अहमद खान- चश्मदीद, आरोपियों के पास मोबाइल फोन मौजूद नहीं होने की जानकारी दी।
  • शारिक अली बरकाती- इजराइल आटे वाले के यहां षड़यंत्र की मीटिंग होने की गवाही दी है। इरफान, रिजवान समेत अन्य आरोपियों को उस मीटिंग में उपस्थित बताया है। यह भी बताया कि मीटिंग में तय हुआ था कि वारदात के वक्त कोई भी अपना मोबाइल नहीं ले जाएगा।
  • डॉ. ओपी राय- शमशुल के साथ मारपीट होने के बाद उसका इलाज करने और दवा देने की गवाही दी है।
  • डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, फोरेंसिक एक्सपर्ट– घटना स्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए, वहां से जले हुए बांस के टुकड़े, जले हुए लकड़ी के टुकड़े, अधजली बोतल जिसमें ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था। सोफे के रेक्सीन और जूट को कोर्ट में प्रस्तुत किया और फोटोग्राफ मौके के दिए। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आग पटाखे या शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है। आग लगाने में मिट्‌टी के तेज जैसे ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है।
  • मो. नसीम आरिफ: चश्मदीद गवाह जो वारदात के दौरान मौके पर मौजूद थे।
  • दरोगा धर्मेन्द्र कुमार– केस के पहले विवेचक ने नक्शा नजरी साबित की है।
  • महिला कांस्टेबल पिंकी देवी– इन्होंने ही एफआईआर टाइप की और सीसीटीएनएस में ऑनलाइन की है।
  • जाजमऊ एसओ अभिषेक शुक्ला– जाजमऊ थानेदान होने के चलते घटना के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे।
  • चकेरी थानेदार अशोक कुमार दुबे– केस की जांच की और चार्जशीट के साथ ही घटनास्थल से बरामद माल को साबित किया है।
  • विष्णु कुमार सैनी– जो घटना स्थल पर मौजूद थे। विष्णु ने ही वहां मौजूद इरफान, रिजवान समेत अन्य को झोपड़ी में आग लगाते और फिर ज्वलनशील पदार्थ फेकते हुए देखा था।

केस पर एक नजर

  • वारदात हुई – 7 नवंबर 2022
  • एफआईआर दर्ज- 8 नवंबर 2022
  • चार्जशीट दाखिल- 18 जनवरी 2023
  • इरफान सोलंकी पर दर्ज कुल मुकदमें – 18

आगजनी केस में 3 चार्जशीट हुई है दाखिल
पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले आरोप पत्र में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के नाम थे। दूसरे आरोप पत्र में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया। इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है। गुरुवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला सुना सकती है।