बेगूसराय में बहन के अपहरण के बाद भाई की हत्या:धमकी मिली थी- बहन को बयान बदलने को कहो, नहीं तो कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देंगे

बेगूसराय में बहन के अपहरण के बाद भाई की हत्या कर दी गई। 3 अगस्त को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। कोर्ट में उसका बयान दर्ज होने वाला था। भाई गोलू (18) अपनी बाइक से कोर्ट जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने भाई गोलू को धमकी दी थी कि बहन को बयान बदलने के लिए कहो, केस वापस करो। नहीं तो तुम्हें कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देंगे।

गोलू फिर भी कोर्ट की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान 2-3 बदमाशों ने गोलू की हत्या कर दी और फरार हो गए। गोलू की बाइक सड़क किनारे ही पड़ी थी। पहले सभी को लग रहा था कि ये एक्सीडेंट है, पर 4 अगस्त को पुलिस ने मामले का खुलासा किया।

घटना के बाद जब देर रात गोलू का शव उसके पैतृक गांव रघुनाथपुर पहुंचा, तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हुए। लोगों ने 4 अगस्त को करीब एक घंटे तक नेशनल हाईवे (NH) को जाम रखा। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथपुर गांव की है।

31 जुलाई को नाबालिग लड़की का हुआ था अपहरण

स्व. चंद्रिका राय के इकलौते बेटे गोलू की हत्या के मामले में उसके चाचा सच्चिदानंद राय ने लाखो थाने में लिखित शिकायत दी है। आवेदन के अनुसार 31 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे सच्चिदानंद राय की नाबालिग भतीजी (गोलू की बहन) का गांव के ही कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था।

इस मामले में साहेबपुर कमाल थाने में 1 अगस्त को मामला दर्ज कराया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद अपहृत लड़की को बरामद कर लिया गया।

बहन का बयान दर्ज कराने आ रहा था गोलू

3 अगस्त को पुलिस नाबालिग लड़की को बेगूसराय कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही थी। बहन की मदद और अन्य अदालती कार्रवाई के लिए उसका भाई गोलू कुमार R15 बाइक नंबर- BR34V 8278 से पुलिस की गाड़ी के पीछे-पीछे जा रहा था।

आरोप है कि जैसे ही गोलू रघुनाथपुर से निकला, अपहरण कांड के नामजद आरोपियों और 2-3 अज्ञात लोगों ने रास्ते में रोक लिया।

धारदार हथियार से हत्या

अपराधियों ने धारदार हथियार से गोलू के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और सभी आरोपी वहां से भाग निकले। घटना का एक चश्मदीद गवाह भी सामने आया है

गांव के ही विवेक राय के बेटे प्रिंस कुमार जो रास्ते में पीछे से आ रहे थे, उसने आरोपियों को गोलू पर हमला करते हुए देखा। लेकिन वह डर के मारे वहां से भाग गया और बाद में परिजनों को इसकी सूचना दी।

एक की गिरफ्तारी, 2 की तलाश

मृतक के चाचा सच्चिदानंद राय की शिकायत के आधार पर लाखो थाना में BNS की धारा- 103(1), 61(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अंकित कुमार पहले से जेल में हैं। जबकि प्रिंस यादव और बाबुल यादव सहित अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मामले का आईओ सब-इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को बनाया गया है।