हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत काफी रियायतों के साथ लाकडाउन पांच जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कालर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र-छात्राओं को अनुमति होगी। इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे, जिनके पढ़ाई में कुछ डाउट्स (संशय) हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे।
जिम सुबह छह बजे खुलेंगे और रात आठ बजे बंद हो सकेंगे, लेकिन इनमें भी 50 फीसद उपस्थिति को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में सभी औद्योगिक उत्पादन इकाइयां चलाने की अनुमति दे दी गई है। औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से कहा गया है कि वह अपने यहां कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन कराएं। स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रखे जाएंगे।
ओपन स्पेस में 50 लोगों के जमा होने की अनुमति रहेगी। गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा है कि कोविड का खतरा अभी खत्म नहीं हो पाया है। लिहाजा लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कोरोना से बचाव के तमाम नियमों का अनुपालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।