हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य में 26 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान सरकार ने रेस्टोरेंट, ढाबे और बार रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही अब खाने-पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी।
राज्य के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि यदि लोग महामारी से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे तो पुलिस को मजबूर होकर सख्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यह स्वयं उनके और अपने आसपास के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के तहत अब रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल के रेस्टोरंट व बार समेत) सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगे। जिम सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कामन ला एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 23 जुलाई को कराया जा सकेगा।
मुख्य सचिव के अनुसार विवाह व अंतिम संस्कार क्रिया में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था पहले सरीखी है। स्पा सुबह छह बजे खोले जा सकेंगे और रात आठ बजे तक चलेंगे। दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक और माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम पहले ही खोले जा चुके हैं। कारपोरेट कार्यालयों को 100 फीसद हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन इनमें कोविड के नियमों का पालन जरूरी है।