एक साल पुराने इस मामले में राज कुंद्रा को कोर्ट ने दे बड़ी राहत, जल्द होगी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मुंबई साइबर पुलिस की ओर से एक मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बड़ी राहत दी है। साइबर पुलिस की ओर से दर्ज मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से एक सप्ताह के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई साइबर पुलिस ने यह मामला पिछले साल दर्ज किया था।

साल 2020 में एक शिकायत के आधार पर राज कुंद्रा पर आरोप लगाया गया था कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी वेब सीरिज के अलावा अश्लील वीडियो प्रकाशित किए जाते हैं। जिसके बाद मुंबई साइबर पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार, 25 अगस्त को रखी है।

न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की एकल-न्यायाधीश पीठ राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जो 2020 में एक एफआईआर के बाद दायर की गई थी। वहीं आपको बता दें कि कारोबारी राज कुंद्रा इस समय अश्लील फिल्म बनाने के मामले में जेल में हैं। बीते मंगलवार को कुंद्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें मुंबई की सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां जमानत पर सुनवाई 20 अगस्त तक स्थगित कर दी गयी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की जमानत के खिलाफ 19 कारण अदालत को बताए, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी जांच अभी भी चल रही है। अभी बहुत से सबूत जुटाने बाकी हैं। साथ ही, गवाह और पीड़ित बयान दर्ज करवाने के लिए आगे आ रहे हैं।

पुलिस ने अदालत से कहा कि उनकी जांच में यह तय हो चुका है कि कुंद्रा हॉटशॉट्स ऐप संचालित कर रहे थे, जिस पर लंदन में पंजीकृत केनरिन लिमिटेड के ज़रिए ब्लू फ़िल्में डाली जा रही थीं। बताया जाता है कि यह कम्पनी कुंद्रा के ब्रदर-इन-लॉ प्रदीप बख्शी के नाम पर है। प्रदीप भी अब इस मामले में वॉन्टेड घोषित किया जा चुके हैं। क्राइम ब्रांच की बातों का जवाब देने के लिए बचाव पक्ष के वकील ने समय मांगा, जिसके बाद सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

वहीं, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने ज़मानत का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि यह समाज को गलत संदेश भेजेगा। वहीं, जमानत मिलने के बाद आरोपी दोबारा अपराध कर सकता है या भाग भी सकता है। दूसरी ओर कुंद्रा की ओर से जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने अप्रैल में चार्जशीट फाइल की थी और इस पर उनका नाम नहीं था और न ही इस केस को लेकर की गयी एफआईआर में उनका नाम है। चार्जशीट में जिनके नाम हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत खारिज करने में चूक की है।

गौरतलब है कि अश्लील फिल्म केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जिसे बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया गया था। 27 जुलाई को अदालत ने राज और रायन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो 10 अगस्त को ख़त्म हो गयी। पिछली सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। फिलहाल राज और रायन न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।