IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर रेप का आरोप:कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए; डिवाइस जब्त करने को कहा

कोलकाता हाईकोर्ट ने रेप मामले में IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने का आदेश दिया है, ताकि कथित निजी फोटो और वीडियो शेयर ना किए जा सकें।

बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर एक महिला ने शादी का वादा कर संबंध बनाने और दोनों के निजी पलों की रिकॉर्डिंग करने के आरोप लगाए हैं। क्रिकेटर पर धमकियां देने के भी आरोप हैं।

23 साल के अभिषेक विकेटकीपर बैटर हैं। वे बंगाल के लिए 116 और आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए 35 मैच खेल चुके हैं। दिल्ली ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में रीटेन किया था।

पीड़िता का आरोप- फ्लैट पर संबंध बनाए, अब धमकी दे रहा

शिकायत के अनुसार अभिषेक पोरेल की महिला से जनवरी 2023 में पहचान हुई थी। महिला का आरोप है कि पोरेल उसे मंकुंडू स्थित अपने फ्लैट में ले गया और शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए। बाद में उसे पता चला कि आरोपी के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक ने उसे अवैध रूप से रोके रखा, खाना नहीं दिया और अलग-थलग रखा गया। दो अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई कथित घटना के बाद उसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गई थी और उसे तत्काल इलाज कराना पड़ा। महिला ने फोन और सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है।

अदालत ने कहा-

जांच के दौरान एक पेन ड्राइव जब्त की गई है, जिसमें अहम डिजिटल सामग्री होने की आशंका है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती आवश्यक है, ताकि कथित आपत्तिजनक डेटा को आगे शेयर होने से रोका जा सके।

अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस पहले से आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अदालत ने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।

क्रिकेटर ने आरोपों को झूठा बताया था

क्रिकेटर अभिषेक पोरेल इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की गई है, तो आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यह मामला मोगरा पुलिस स्टेशन में 23 जून 2026 को दर्ज किया गया था।