Solar Water Pump: विभाग अलर्ट, सब्सिडी लेकर अब नहीं बेच सकेंगे सोलर सिस्टम, दर्ज होगा मुकदमा

रोहतक में सोलर सिस्टम को किसी खास कार्य के नाम लगवा कर सब्सिडी लेने वाले व बाद में उसे बेचने या स्थान बदलने वालों के खिलाफ अब हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग ने कार्रवाई का मन बना लिया है। विभाग की ओर से तय किया गया है कि निर्धारित की गई जगह के अलावा सोलर पंप सेट दूसरी जगह लगाया तो सब्सिडी का अधिकार नहीं है और किसी अन्य को बेच दिया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विभाग की ओर से ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया क्येांकि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग की ओर से अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को किसी अन्य को बेचने या किसी दूसरी जगह पर लगवाए जाने की शिकायतें पहुंचनी शुरू हो गई हैं।

किसी भी समय हो सकता है निरीक्षण

सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत कम करना है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नही लगा सकते और न ही कंपनी ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से सरकार सब्सिडी की राशि वापिस ले लेगी और कंपनी द्वारा दी गई गांरटी भी खत्म हो जाऐगी। अधिकारी अब कभी भी किसानों को दिऐ गऐ सोलर पंप सिस्टम का निरीक्षण कर सकते है तथा निरीक्षण के समय लगाऐ गये पंप सेट अपने स्थान पर न मिलने पर किसान व कंपनी दोनों पर कार्यवाही की जा सकती है।

लाभार्थियों के लिए काम की बात

जिला परियोजना अधिकारी सुबीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने सोलर वाटर पंप लगवाने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदक की ओर से आनलाइन आवेदन करते समय आवेदन पूर्ण रूप से पूरा न होने पर लाभार्थी हिस्से की हुई कटौती संबधित दस्तावेज (आवेदन की प्रति, जमीन की फर्द, कटौती रसीद) नौ दिसंबर, 2021 तक जिला विकास भवन, प्रथम तल, कमरा नम्बर 115 में जमा करवाएं।

सब्सिडी लेकर मूल कार्य से हटा देते हैं सोलर सिस्टम

अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल ने बताया कि उनके पास शिकायतें पहुंच रही हैं कि कुछ लोग सब्सिडी लेकर अपने सोलर सिस्टम को बेच देते हैं या फिर उसे किसी दूसरे कार्य में प्रयोग के लिए किसी अन्य जगह ले जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।