SC on Board Exam 2022: दसवीं और बारहवीं की आफलाइन परीक्षा रद करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका दायर करने वाली अनुभा सहाय श्रीवास्तव की दलील है कि कोविड के कारण शारीरिक कक्षाएं नहीं हुई हैं, इसलिए बोर्ड की परीक्षा आनलाइन होनी चाहिए। याचिका में सभी बोर्डों को समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा का विकल्प देने की मांग की गई है।
इससे पहले, केंद्रीय बोडों – सीबीएसई, सीआइएससीई, एनआइओएस और विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं के परंपरागत ऑफलाइन आयोजन पर रोक लगाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर पर कल, 22 फरवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के आदेश दिए गए थे। वहीं, इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ द्वारा इस चायिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एम. खानविल्कर की अगुवाई वाली खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाने का आदेश 21 फरवरी 2022 को दिया गया था। आदेश 21 फरवरी 2022 को दिए गए थे।
देश भर के 15 राज्यों के छात्र-छात्राओं द्वारा एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गयी है कि शीर्ष अदालत द्वारा केंद्रीय बोर्डों के साथ-साथ राज्यों के बोर्ड को आदेश दिया जाए कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड में न किया जाए। छात्रों का कहना है कि जब पूरे सत्र के दौरान कक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया तो परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में न हों। साथ ही, परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित करते हुए परिणामों की घोषणा समय से की जाए।