महिला थानाक्षेत्र सेक्टर 16ए में रहने वाली आठ साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले मुंह बोले मामा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना जुलाई 2019 की है। बच्ची के गुप्तांग में दर्द होने पर जब मां ने बेटी से पूछताछ की तब इस घटना का खुलासा हुआ था।
पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम करती है जबकि पिता गाय पाल कर दूध का कारोबार करते हैं। पल्ला क्षेत्र में रहने वाला रॉबिन राजवंशी का पीड़िता के घर आना जाना था। वह बच्ची की मां को अपनी बहन मानता था। तीन भाई बहनों में पीड़िता सबसे बड़ी है। एक दिन बच्ची के गुप्तांग में दर्द की शिकायत हुई। उसने मां को बताई। रात में मां ने जब बेटी से पूछताछ की तो बेटी ने बताया कि मुंह बोला मामा राॅबिन कुछ दिन पहले घर आया था। उस दिन पापा भी घर से बाहर थे। रॉबिन बच्ची के दोनों भाईयों को 5-5 रुपए देकर चीज लेने के लिए भेज दिया। इसके बाद बच्ची के गुप्तांग में उंगली डाल दी। घटना की जानकारी होने पर मां ने रॉबिन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।