मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत:सजा रोकने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को

आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। राहुल ने एक मुख्य याचिका और दो आवेदन लगाए थे। अब समझिए कि इन तीनों अर्जियों में क्या मांग थी और कोर्ट ने क्या तय किया।

मुख्य याचिका: निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर 3 मई को सुनवाई होगी।
पहला आवेदन: में से एक में सजा पर रोक (स्टे) की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी।
दूसरा आवेदन: इसमें दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर स्टे की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा। इसके तीन दिन बाद 13 अप्रैल को उसी अर्जी पर सुनवाई होगी। इस दौरान राहुल का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी नहीं है।

मानहानि केस में हुई थी दो साल की सजा
23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।

राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह साढ़े 10 बजे उनसे मिलने पहुंचीं। 1 घंटे बाद राहुल, बहन प्रियंका के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से सूरत निकल गए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के CM भी सूरत पहुंचे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राहुल के आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गहलोत ने कहा- हमें न्याय पालिका पर यकीन है। यहां हम अपनी एकता दिखाने आए हैं। हम देश को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है।

रिजिजू ने कहा- कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा- जब आपका (राहुल गांधी) ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की। कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप यह ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है।

सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

24 मार्च: संसद सदस्यता रद्द
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा।

27 मार्च: बंगला खाली करने का नोटिस मिला
लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा। उधर, 27 मार्च को विपक्ष ने राहुल की सांसदी जाने को लेकर ब्लैक प्रोटेस्ट किया।