उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण आवंटन मंगलवार को जिलों में शुरू हो गया। करीब 60 प्रतिशत पदों के आरक्षण की अनंतिम सूचियां जारी कर दी गई, जबकि शेष स्थानों पर बुधवार को जारी होंगी। आरक्षण को लेकर आपत्तियां बुधवार से आगामी आठ मार्च तक दर्ज करायी जा सकती है। आरक्षण सूची जारी होते ही बहुतेरे उम्मीदवारों के मंसूबों पर पानी फिर गया। अब बदलाव कराने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है।
नई नीति के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पदों का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है। मंगलवार को प्रदेश के 3051 जिला पंचायत वार्ड, 826 ब्लाक प्रमुख, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 58,194 ग्राम प्रधान व 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण आवंटन आरंभ किया गया। उपनिदेशक पंचायतीराज आरएस चौधरी ने बताया कि आठ मार्च तक आपत्तियों का नौ मार्च को एकत्रीकरण करने बाद 12 मार्च तक निस्तारण कर दिया जाएगा। 15 मार्च को अंतिम सूची जिला व ब्लाक मुख्यालयों पर चस्पा कर दी जाएगी। आपत्ति निस्तारण के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कई जिलों में आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। कुछ जिलों की लिस्ट आज आएगी। जिन जिलों की लिस्ट आ गई है, उनमें वाराणसी, कन्नौज, रामपुर, मिर्जापुर, अमेठी, मुरादाबाद, मेरठ, बलिया, गाजीपुर, भदोही, बांदा, प्रतापगढ़, फतेहुपुर, हरदोई, गाजियाबाद, संभल, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, आगरा आदि जिले शामिल हैं। इनके अलावा अन्य जिलों की आज लिस्ट आज आएगी। यह लिस्ट सभी जिलाें में जिलाधिकारी कार्यलय, विकास भवन, पंचायत भवन या ब्लाॅक पर चिपकाई जा रही हैं।
आरक्षण सूची जारी होते ही चुनावी हलचल गांव-गांव शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 26 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां जोरों जारी है। चक्रमानुक्रम आरक्षण फार्मूला तय करने के बाद सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण आवंटन भी कर दिया गया है।