सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत मिली:केस की जांच में सहयोग करने और राज्य छोड़कर नहीं जाने का निर्देश

बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार (23 जुलाई) को JDS MLC सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दी है। सूरज को दो लोगों की जमानत और 2 लाख रुपए का निजी बांड भरने को भी कहा गया।

कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि है कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। जब भी जांच अधिकारी बुलाए तो आना होगा। अदालत में अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते हैं।

सूरज को केस के पीड़ितों और गवाहों से दूर रहना होगा। वे किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं करेंगे। महीने के हर दूसरे रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होगा। 6 महीने की अवधि के लिए या चार्जशीट दाखिल होने तक (जो भी पहले हो) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही दूसरे किसी क्राइम से बचना होगा।

सूरज के पिता को प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण के मामले की पीड़िता को कथित तौर पर अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर हैं। वहीं, सूरज की मां भवानी रेवन्ना ने इसी मामले में अग्रिम जमानत पर हैं।