दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने ED और CBI केस की सुनवाई स्पेशल सीबीआई जज विकास ढल की अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 9 जून को सुनवाई होगी।
जैन की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा था।
जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। उन पर शेल कंपनियां बनाकर इसके जरिए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने का आरोप है। उनकी पत्नी पूनम और अन्य लोग भी इस मामले में आरोपी हैं।
पहले भी बदलवा चुके जज
सत्येंद्र जैन इससे पहले भी अपने केस के जज बदलने को लेकर याचिका लगा चुके हैं। तब उनके केस की सुनवाई स्पेशल जज गीतांजलि गोयल कर रही थीं। जैन की याचिका पर सितंबर 2022 में सुनवाई हुई। तब उनका केस जज विकास ढल को दे दिया गया था।
इलाज करवाने के लिए मिली 6 हफ्तों की जमानत
सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी के 360 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को 42 दिन (6 हफ्तों) की जमानत दी थी। कोर्ट ने इलाज करवाने के लिए उन्हें 11 जुलाई तक अंतरिम राहत दी। 10 जुलाई को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं। जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं।