POCSO Act for Online Class: कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में बाधित हुई शिक्षा-परीक्षा व्यवस्था के कारण प्रचलन में आए ऑनलाइन क्लास को लेकर कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी सामने आ रही हैं। आमतौर पर व्हाट्सऐप्प के माध्यम से टीचर-स्टूडेंट्स के बीच संवाद हो रहे हैं और शिक्षकों द्वारा स्टूडेंट्स की पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उनके एपीयरेंस, ड्रेसिंग, आदि के लिए जरूरी निर्देश दिये जाते हैं। यहां तक तो ठीक है लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा छात्रों पर अनुचित टिप्पणी भी करते हैं या अशिष्ट परिहास वाले कंटेट छात्रों से प्राइवेट चैट के समय भेज देते हैं।
ऐसे कुछ मामलों को देखते हुए चेन्नई के केके नगर स्थित पीएसबीबी स्कूल के कुछ भूतपूर्व एवं वर्तमान छात्रों द्वारा अपने शिक्षक आर. राजगोपालन द्वारा किये गये ऐसे कुछ मामलों को हाल ही में उजागर किया जो कि यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। बाद में इस शिक्षक को पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट यानि पॉक्सो के तहत गिरफ्तार कर लिया।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अपडेट के अनुसार इस घटना के बाद अब तमिल नाडु सरकार अब ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं से दुर्व्यवहार करने वालों पर पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार से बचाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा को इन्हें विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये जाएंगे। इस बात की जानकारी तमिल नाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार, 26 मई 2021 की शाम आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर दिशा-निर्देश तैयार कर लिए जाएंगे। इस कार्य में विभाग के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त, साइबर अपराध एवं बाल अपराध शाखाओं के पुलिस अधिकारी की समिति की मदद ली जाएगी।
इसके साथ ही, छात्र-छात्राओं के लिए हेल्पलाइन जारी की जाएगी और प्राप्त शिकायतों पर स्टेट साइबर विंग जांच करेगी।