Delhi Weekly Market Open Guidelines: दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों के लिए एसओपी जारी

दिल्ली सरकार ने जहां एक जोन में प्रत्येक दिन एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दे दी है वहीं इसके साथ कई तरह की सख्ती भी लागू की गई हैं। सरकार ने राजधानी दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में साप्ताहिक बाजार अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिला के डीसीपी भी एक अधिकारी को साप्ताहिक बाजार में तैनात करेंगे। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दुकानदार व क्रेता के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। दुकानदार फेस मास्क का प्रयोग करेंगे, दो स्टाल के बीच छह फीट की दूरी रहेगी। साप्ताहिक बाजार में थूक फेंकने की मनाही होगी। बाजार में अत्यधिक भीड़ नहीं लगना चाहिए।

राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाहर साप्ताहिक बाजार को एक हफ्ते के लिए शाम चार बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजारों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी करने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि ऐसे बाजारों में सिर्फ उन ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिन्हें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा।

एसओपी के मुताबिक गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। डीडीएमए ने आदेश में कहा है कि दो स्टाल को मिलाने की इजाजत नहीं होगी।

  • एक स्टाल को चलाने के लिए दो से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी।
  • स्टॉल पर एक वक्त में दो से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए।
  • रोड के किनारे साप्ताहिक बजार नहीं लगाए जाएंगे।
  • कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।

डीडीएमए ने कहा कि संबंधित स्थानीय अधिकारी और निगमों के क्षेत्रीय उपायुक्त प्रत्येक दिन के लिए उन साप्ताहिक बाजारों का चयन करेंगे जो खोले जाएंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल ऐसे साप्ताहिक बाजारों को खोला जाए जहां इस एसओपी को अक्षरश: लागू किया जा सके।