नगर-निगम चुनाव की हाईकोर्ट में सुनवाई 10 अप्रैल तक टली:EVM के साथ VVPAT जोड़ने की मांग, आयोग का तर्क-कभी नहीं हुआ प्रयोग

हरियाणा के तीन बड़े नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में मेयर और पार्षदों के चुनाव में ईवीएम के साथ VVPAT जोड़ने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल का समय दिया है। पंचकूला के कांग्रेस नेता रविंद्र रावल अपने वकील के साथ पहुंचे थे।

कांग्रेस नेता व पंचकूला के पूर्व चेयरमैन रविंद्र रावल ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव में वीवीपैट जरूरी है या फिर चुनाव को बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया जाए। रावल ने बताया कि वीवीपैट की कमी होने की बात अधिकारियों ने कही है। जिस पर उनके द्वारा तर्क दिया है कि वे केंद्रीय चुनाव आयोग से इसमें मदद ले सकते हैं।

आयोग के मांग खारिज करने पर हाईकोर्ट गए

हरियाणा चुनाव आयोग ईवीएम के साथ वीपीपैट जोड़ने को लेकर याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद वी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान आयोग ने तर्क दिया कि पहले कभी भी ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग निगम चुनाव में नहीं हुआ है। जिस पर याचिकाकर्ता रावल के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आया है, इसलिए शुरूआत तो कीजिए।