लुधियाना में लोन डिफॉल्टर ने तोड़े सील-ताले:हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रॉपर्टी पर किया कब्जा, नोटिस फाड़ा; गिरफ्तारी के लिए छापामारी

लुधियाना में लोन डिफॉल्ट के एक मामले में सील की गई प्रॉपर्टी के ताले तोड़कर दोबारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी ने सील और ताले तोड़ कर कब्जा किया है। थाना पीएयू की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

घर निर्माण के लिए लिया था आरोपी ने लोन

शिकायतकर्ता गगनदीप सिंह निवासी सेक्टर-39, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना ने पुलिस को बताया कि वह ओथम इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उनकी कंपनी से आरोपी साहिल चोपड़ा ने अपने घर के निर्माण के लिए लोन लिया था, लेकिन समय पर लोन की अदायगी नहीं की।

आरोपी ने नोटिस फाड़ा

शिकायत के अनुसार, लोन अकाउंट एनपीए घोषित होने के बाद कंपनी ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था और ताले-सील लगाकर नोटिस भी चिपका दिया था। इसके बावजूद आरोपी ने नोटिस फाड़ दिया और ताले तोड़कर दोबारा कब्जा कर लिया।

आरोपी ने ताले-सील भी चोरी कर लिए

इसके बाद कंपनी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर फिर से कब्जा लेकर प्रॉपर्टी को सील किया, लेकिन 30 अप्रैल 2026 को आरोपियों ने दोबारा ताले और सील तोड़कर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही ताले-सील भी चोरी कर लिए।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

पुलिस ने इस मामले में आरोपी रमन चोपड़ा, साहिल चोपड़ा और सीमा चोपड़ा निवासी न्यू सूर्य विहार, पंज पीर रोड, लुधियाना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305, 329(3) और 35 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।