हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 की ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव के लिए डेटा वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
पत्र के अनुसार, राज्य सरकार पहले ही टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026 अधिसूचित कर चुकी है। अब ट्रांसफर प्रक्रिया से पहले शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड, मेरिट अंक और कार्यकाल (Tenure) का सत्यापन किया जाएगा, ताकि अंतिम सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की जा सके।
1 अगस्त से शुरू होगा डेटा अपडेट
जारी कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक 1 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक अपने व्यक्तिगत और सेवा संबंधी विवरण MIS पोर्टल पर अपडेट एवं सत्यापित करेंगे। इसके बाद विभाग शिक्षकों के स्कोर और कार्यकाल का प्रकाशन करेगा।
यदि किसी शिक्षक को प्रकाशित विवरण पर आपत्ति होगी तो वह निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। जिला और राज्य स्तरीय समितियां इन दावों का निस्तारण करेंगी। अंतिम स्कोर एवं कार्यकाल सूची 29 और 30 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी।
31 जुलाई होगी कट-ऑफ डेट विभाग ने स्पष्ट किया है कि मेरिट अंक और न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल (Prescribed Tenure) की गणना के लिए 31 जुलाई 2026 को पात्रता तिथि (क्वालिफाइंग डेट) माना जाएगा।
गलत जानकारी पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और शिक्षकों से समय पर MIS पोर्टल पर डेटा अपडेट और सत्यापन कराएं। यदि बाद में किसी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति पाई जाती है तो संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य के खिलाफ टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2026 और संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।