दिल्ली के लोग इस बार नहीं जला पाएंगे पटाखे, पुलिस ने रद किए सभी लाइसेंस; भंडारण पर भी रोक

दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच ने राजधानी में किसी भी तरह के पटाखों के भंडारण, इस्तेमाल, खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा हाल ही में जारी की गई गाइडलाइंस के बाद यह कदम उठाया गया है। लाइसेंसिंग ब्रांच के उपायुक्त डा. गुरइकबाल सिंह सिद्धू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) के द्वारा 28 सितंबर को आदेश जारी किया गया है।

डीपीसीसी के आदेश में कहा है कि आगामी एक जनवरी 2022 तक हर प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग शाखा और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा लागू इन प्रतिबंधों के बाद राजधानी में अब निर्धारित तारीख तक पटाखों की खरीद-फरोख्त और भंडारण पर भी रोक लग चुकी है। यह तमाम इंतजाम राजधानी में आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण के बढ़ने वाले संभावित खतरे के मद्देनजर किए गए है।

सभी पंजीकृत पटाखा व्यापारियों के पूर्व में जारी लाइसेंस रद

डीपीसीसी के आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग शाखा ने राजधानी के सभी पंजीकृत पटाखा व्यापारियों के पूर्व में जारी लाइसेंस रद कर दिए हैं। यदि आदेशों का उल्लघंन होता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि त्योहारी सीजन में पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। यहां तक लोगों के आंखों में जलन तक होने लगती है। पिछले साल भी पटाखों पर बैन लगाए गए थे। हालांकि लोग चोरी-छिपे पटाखे लेकर जलाने में कामयाब रहे। इसकी वजह प्रदूषण पिछले साल बढ़ गया था। इस बार पुलिस सख्ती दिखाते हुए भंडारण, बेचने पर पाबंदी पहले ही लगा दी है। इसके साथ ही जिनके पास लाइसेंस थे उसे भी अस्थायी तौर पर लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है।