दिल्ली दंगा मामले में छह आरोपितों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली दंगे के दौरान ज्योति नगर इलाके में अंबेडकर कालेज के पीछे पार्किंग में आग लगाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित आमिर, सद्दाम, रईस, आमिर, अकरम और वसीम को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इसलिए आरोपितों को बरी किया जाता है।

वहीं, दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में युवक दिलबर नेगी की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपितों को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के कोर्ट ने कहा कि अमानवीय कृत्य के लिए किसी को मानवीय आधार पर सिर्फ इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती कि वह डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में है। प्रथम ²ष्टया इस मामले में आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।26 फरवरी 2020 को गोकलपुरी इलाके में मुख्य ब्रजपुरी रोड स्थित चमन पार्क में दंगाइयों ने एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी थी। इसके ऊपरी तल पर दुकान में काम करने वाले युवक दिलबर नेगी की जलने से मौत हो गई थी।

इस मामले में आरोपित शाहनवाज उर्फ शानू और सलमान ने डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में होने का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई थी। इनकी जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा था कि दोनों आरोपितों पर लगा आरोप गंभीर है। इस मामले में अभी आरोप तय होने भी बाकी हैं। इस स्तर पर इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, यह बाहर निकल कर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।