इमरान खान अपने घर जमान पार्क पहुंचे:इस्लामाबाद-लाहौर हाईकोर्ट ने दी जमानत; पूर्व PM बोले- आर्मी चीफ के इशारे पर हुई थी गिरफ्तारी

पाकिस्तान में 4 दिन तक चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद शुक्रवार देर रात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में अपने घर जमान पार्क पहुंच गए। खान को इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट से एक साथ 3 राहत मिली हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा- खान को किसी भी केस में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व PM को 4 केस में 22 मई तक जमानत देते हुए 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इमरान खान ने कहा- फौज में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। ये सब आर्मी चीफ के इशारे पर हुआ है। उन्हें डर है कि अगर मैं सत्ता में आया तो उन्हें हटा दूंगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला और ये मैंने उन्हें बताया है। मैं फौज और उनके चीफ के साथ अच्छे रिश्ते चाहता हूं।

आर्मी चीफ बोले- मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे
वहीं शुक्रवार को पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा- हम देश में मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान कैबिनेट में इमरजेंसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला सुनाने के बाद इमरान उसकी कॉपी लेने के लिए रात 10.30 बजे तक कोर्ट में ही थे। इसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गए।

इमरान को इतना रिलीफ मिलने पर होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने जियो न्यूज से कहा- मुल्क क्या, दुनिया के इतिहास में किसी आरोपी को एक साथ और बिना शर्त इतनी राहत कभी नहीं दी गई होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुर्सी से उठकर इमरान का स्वागत करते हैं। जमानत के बाद उन्हें- विश यू ऑल द बेस्ट कहते हैं।

शाहबाज शरीफ ने क्या कहा
कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा- इमरान नियाजी चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए। 1971 में मुल्क दो टुकड़े हुआ था। फिर बेनजीर का कत्ल हुआ। सबको मालूम था कि कौन गुनहगार है। इसके बावजूद फौज पर हमले नहीं हुए। 9 मई को हमने ये भी देख लिया।

शरीफ ने आगे कहा- नियाजी अदालतों का कितना लाडला है, जरा गुरुवार का मंजर याद कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा- आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।

इमरान की गिरफ्तारी और फिर रिहाई कैसे हुई

  • इमरान को 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) के वारंट पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनन सही ठहराते हुए NAB को 8 दिन के रिमांड पर सौंप दिया।
  • खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में की गई थी। सरकार का आरोप है कि यह 60 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला है। इनमें से 40 अरब तो ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान को दिए थे। इमरान तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से भी इस मामले को छिपा लिया था।
  • गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकारी कार्यालयों, सेना के ऑफिस समेत कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सुरक्षाबलों के साथ झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।
  • पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सुप्रीम में गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन दायर की। चीफ जस्टिस ने एक घंटे में खान को पेश करने का हुक्म दिया। जब वो पेश हुए तो 7 मिनट में रिहाई का आदेश दिया। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई और लाहौर हाईकोर्ट ने 15 मई तक इमरान की किसी भी केस में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।