पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी को बुधवार को तोशाखाना से जुड़े एक मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी मीडिया ऐरी न्यूज के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा ने पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) के सामने सरेंडर कर दिया।
इसके बाद इस्लामाबाद में इमरान खान के घर बनी गाला को एक सब-जेल में बदला गया है। इसके लिए इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर ने आदेश जारी किया। बुशरा बीबी अगले आदेश तक बनी गाला की जेल में ही हाउस अरेस्ट में रहेंगी। इमरान के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बनी गाला के अंदर जेल कर्मी मौजूद हैं।
अदियाला जेल पर हमले की धमकी, यहीं बंद है इमरान
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, फैसले के बाद अदियाला जेल की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जेल के चारों तरफ पुलिसकर्मियों की तादाद बढ़ाई गई है। इमरान इसी जेल में बंद हैं। दरअसल, पिछले 3 दिन में पाकिस्तान पुलिस को जेल पर हमले से जुड़ी धमकियां मिल रही थीं। यह धमकी अदियाला जेल के ऑफिशियल नंबर पर भी कॉल करके दी गई। इसके बाद ही सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है।
दरअसल, बुधवार को इमरान और उनकी पत्नी को तोशाखाना से जुड़े मामले में सजा सुनाई गई थी। फैसले के तहत खान अगले 10 सा तक किसी सरकारी पद पर भी नहीं रह सकते। इसके अलावा दोनों पर करीब 23.37 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। NAB ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि खान और बुशरा बीबी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से तोहफे में मिला ज्वेलरी सेट बेच दिया था।
बुशरा ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले तोहफे बिकवाए
इस सेट में एक नैकलेस, घड़ी, 2 झुमके और एक अंगूठी शामिल थी, जिसे बुशरा ने बिकवा दिया था। प्रधानमंत्री रहते हुए खान को सऊदी क्राउन प्रिंस से एक डायमंड नैकलेस तोहफे में मिल था। इसकी कीमत 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी, इसे लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को बेच दिया गया था। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक मंत्री जुल्फी बुखारी के जरिए इस हार को बिकवाया था।
बुखारी तोहफे में मिली घड़ी भी बेचने गया था। इस पर शोरूम के मालिक ने घड़ी की मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को फोन कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने सीधे सऊदी क्राउन प्रिंस के ऑफिस में कॉल लगा दिया, जिससे इमरान की पोल खुल गई।
तोशाखाना के नियम क्या हैं?
तोशाखाना (ट्रेजरी) के नियमों के मुताबिक, इमरान को यह ज्वेलरी सेट जमा कराना था। लेकिन बुशरा ने ऐसा करने से मना कर दिया। साल 2022 में इस मामले की जांच शुरू हुई थी। इसके लिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक और मैनेजर से भी पूछताछ हुई थी।
पाकिस्तान की पत्रकार आलिया शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है।
खान को तोशाखाना मामले में दूसरी बार सजा
इससे पहले इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।