सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज:मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश, 10 महीने से मेडिकल बेल पर हैं

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र और सह-आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर हैं।

25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।

ED ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ED ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है।

केस में सिसोदिया और संजय सिंह भी हुए गिरफ्तार, केजरीवाल को भी 9 समन
दिल्ली शराब नीति घोटाले में सत्येंद्र जैन के बाद ED ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ED 9 बार मामले में पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। केजरीवाल अभी तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए है। इसे लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी।

25 मई 2023 की सुबह AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।

एक हफ्ते में यह तीसरा मौका था, जब जैन हॉस्पिटल पहुंचे थे। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। तब उन्हें रीढ़ की हड्‌डी में परेशानी आई थी। 20 मई को भी वो इसी परेशानी के चलते दीनदयाल अस्पताल लाए गए थे।