रैपर और सिंगर हनी सिंह सोमवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें दिल्ली में कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर के एक अधिकारी ने बताया कि हनी सिंह ने जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। साइबर पुलिस अब कोर्ट से अरेस्ट वारंट मांगेगी और उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने का प्रोसेस शुरू करेगी।
मामला दिल्ली के कॉन्सर्ट के एक वीडियो से जुड़ा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें हनी सिंह गाड़ियों में शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील संदर्भ देते दिखे थे।
हनी सिंह की टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद साइबर पुलिस में शिकायत की गई और केस दर्ज हुआ।
साइबर पुलिस ने क्या कहा
मामले को लेकर महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “हमने यो यो हनी सिंह को समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और उन्होंने कुछ समय मांगा है।”
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी अब गिरफ्तारी वारंट के लिए संबंधित अदालत का रुख करेगी। हनी सिंह देश छोड़कर न जा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया जाएगा।
हनी सिंह ने वीडियो जारी कर माफी मांगी थी
मामले को लेकर विवाद होने के बाद हनी सिंह ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वीडियो क्लिप को इस तरह एडिट किया गया, जिससे लोगों को ठेस पहुंची।
उन्होंने कहा था कि उनका कभी किसी को चोट पहुंचाने, अपमानित करने या ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।
अपने कमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझाते हुए हनी सिंह ने कहा था कि उन्होंने एक जाने-माने गाइनेकोलॉजिस्ट से बात की थी। डॉक्टर ने युवाओं में अनसेफ सेक्स की वजह से सेक्सुअल इन्फेक्शन बढ़ने पर चिंता जताई थी।
हनी सिंह ने कहा था कि उन्होंने यह मैसेज ऐसी भाषा में देने की कोशिश की, जिसे Gen Z समझ सके।
उन्होंने अपने वीडियो में कहा था, “Gen Z की बड़ी संख्या को देखते हुए, मैंने यह मैसेज उस भाषा में देने की कोशिश की, जिसे वे पसंद करेंगे। हालांकि, मुझे गहरा अफसोस है कि मैंने यह बात जिस तरह कही, वह कई लोगों के लिए अनुचित और स्वीकार्य नहीं थी। मैं दिल से माफी मांगता हूं।”
अप्रैल में कोर्ट ने गाने के URL हटाने का निर्देश दिया
इससे पहले अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हनी सिंह के कथित गाने ‘वॉल्यूम 1’ के URL सोशल मीडिया और फाइल-शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस गाने को बेहद अश्लील, आपत्तिजनक और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया था। अदालत ने कहा था कि ऐसे कंटेंट को सही ठहराने के लिए कलात्मक स्वतंत्रता और बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
यह याचिका हिंदू शक्ति दल ने दायर की थी। संगठन ने आरोप लगाया था कि हनी सिंह ने 1 मार्च 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट के दौरान इस गाने की दो लाइनें गाई थीं।
संगठन का दावा था कि हनी सिंह और रैपर बादशाह का 2006 में रिलीज हुआ यह गाना आपत्तिजनक है। संगठन ने यह भी कहा था कि यह गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए उपलब्ध है।
मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका के संबंध में हनी सिंह को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया था।