दिल्ली में फिर से खुलेंगे शराब व बीयर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर, 16 प्वाइंट्स में जानें- पॉलिसी के बारे में

दिल्ली सरकार ने जिस दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। उसके तहत अब दिल्ली में फिर से डिपाटमेंटल स्टोर खुलेंगे। जहां खासकर महिलाएं जाकर शराब खरीद सकेंगी। शीला दीक्षित सरकार में इन्हें शुरू किया गया था। दिल्ली में एक सौ से अधिक डिपार्टमेंटल स्टोर चल रहे थे। जिन्हें कुछ अनियमितता मिलने पर करीब दो साल पहले बंद कर दिया गया था। वहीं अब ताजी बियर भी शराब की दुकानों पर मिल सकेगी। इसके साथ ही शराब की गुणवत्ता पर पूरी नजर रहेगी। नकली व घटिया शराब की जांच के लिए प्रत्येक होलसेलर को अपने गोदामों में सरकार द्वारा अनोमोदित लैब स्थापित करनी होगी।

मुख्य प्वाइंट पर डालते हैं एक नजर

 

  1. रेस्तरां की खुली जगह, बाल्कनी पर परोसी जा सकेगी शराब।
  2. दिल्ली में अब अन्य राज्यों की तरह भांग की खुदरा बिक्री की दुकानें खुलेंगी।
  3. लक्जरी ट्रेन में डाइ¨नग कार में परोसी जाएगी शराब (ट्रेन कर्मचारियों को शराब नहीं दी जाएगी)
  4. औषधीय मदिरा बेचने का लाससेंस मिलेगा।
  5. होटल के कमरों में शराब परोसने की अनुमति।
  6. सेवानिवृत सरकारी कर्मियों व सशस्त्र बलों को सस्ती शराब मिलेगी।
  7. बैंक्वेट हाल, मोटल या अन्य स्थानों में पार्टी के लिए मिलेगी शराब परोसने की अनुमति।
  8. माइक्रोब्रेवरी में निर्मित बीयर परोसी जाएगी खुदरा शराब विक्रेता द्वारा।
  9. डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगी विदेशी शराब व बीयर।
  10. शादी समारोह, फार्म हाउस व कार्यक्रम स्थलों पर शराब परोसने की अनुमति।
  11. शराब भंडारण के लिए मिलेगा वेयरहाउस को लाइसेंस।
  12. होटल से जुड़े रेस्तरां मे मिलेगी शराब।
  13. एयरपोर्ट पर आगमन व प्रस्थान प्वाइंट के पास बने रेस्तरां में देशी व विदेशी शराब चौबीस घंटे परोसी जाएगी।
  14. एयरपोर्ट के आगमन व प्रस्थान प्वाइंट के पास बने होटल के बार में दिन रात देशी व विदेश शराब परोसने के लाइसेंस मिलेगा।
  15. नकली व घटिया शराब की जांच के लिए प्रत्येक एल-1 लाइसेंस धारक को अपने गोदामों में सरकार द्वारा अनोमादित लैब स्थापित करनी होगी।
  16. प्रत्येक लाइसेंस धारक फार्म एफ-छह के रूप में रसीद और बिक्री का पूरा हिसाब रखेगा महीने के अंत में रसीद सहित इसकी पूरी जानकारी आबकारी विभाग को देखा।