दिल्ली के साथ एनसीआर के यूपी और हरियाणा के शहरों में आज से हुए बड़े बदलाव, स्कूल भी खुले

दिल्ली-एनसीआर में भी शुक्रवार (1 अप्रैल) से बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें स्कूलों में नई कक्षाओं के संचालन की शुरुआत के साथ नेशनल हाई वे पर टोल टैक्स में इजाफा भी शामिल है। इसके अलावा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार से मुफ्त सफर खत्म हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे के जरिये दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली आने वालों को शुक्रवार सुबह से टोल टैक्स देना पड़ रहा है। आइये हम यहां पर बता रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से क्या-क्या बदलाव हुए हैं?

दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी मास्क की अनिवार्यता खत्म

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने शहर में मास्क लगाने की अनिवर्यता को समाप्त कर दिया है, वहीं  उप्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू में रखने के लिए लागू उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को आगे विस्तार नहीं दिया है। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक, 31 मार्च तक महामारी अधिनियम लागू था। एक अप्रैल से यह खत्म हो जाएगा। मास्क पहनने व शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना सुझावात्मक ही रह गया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू सहित कुछ पाबंदियां पहले ही खत्म कर दी गई थीं। इसके साथ  ही अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियााबद और हापुड़ शहरों में भी मास्क लगाने की छूट मिल गई है।

दिल्ली-एनसीआर में खुल स्कूल, बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य

राजधानी दिल्ली में एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। अब स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं हालांकि, स्कूलों में सभी को कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। मुख्य द्वार पर शरीर का तापमान जांचने वाली मशीन के साथ सैनिटाइजर की भी सुविधा रहेगी।

लेन के उल्लंघन पर बस चालकों पर शुक्रवार से लगेगा 10 हजार का जुर्माना

डीटीसी और क्लस्टर बसों के चालक आज से निर्धारित बस लेन में ही चलेंगे। इसका उल्लंघन करने पर बस चालकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना चालकों के वेतन से काटा जाएगा। यही नहीं नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर उनका ड्राइ¨वग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। इसे दिल्ली के 46 कारिडोर पर लागू किया जा रहा है। वहीं, माल वाहक वाहनों के लिए लेन सिस्टम 15 अप्रैल के बाद लागू होगा।