हरियाणा के जेबीटी भर्ती घोटाले में ओमप्रकाश चौटाला व शिक्षा अधिकारियों को राहत, पेंशन से रोक हटी

Haryana JBT Recruitment Scam: हरियाणा सरकार ने जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्‍यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और इस मामले से जुडे़़शिक्षा अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने चौटाला के साथ जेबीटी भर्ती घोटाले में शामिल स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों की पेंशन रोकने के आदेश को वापस ले लिया है।

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में अधिकारियों की पेंशन रोकने के आदेश को लिया वापस

कानूनी तौर पर शिक्षा विभाग का यह आदेश उचित न होने के चलते सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि वह यह आदेश वापस ले रही है। सरकार के इस आश्वासन पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ता को एक बार व्यक्तिगत तौर पर सुने व पेंशन बारे नया आदेश जारी करे।

अधिकारियों ने याचिका में कहा था- पेंशन रोकने का आदेश गलत,दवाब में करवाए गए थे हस्ताक्षर

प्रभावित अधिकारियों ने इस बाबत दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भर्ती घोटाले में उनके हस्ताक्षर दबाव डालकर और पेंशन लाभ से वंचित करने की धमकी देकर, उन्हें या उनकी पत्नियों और परिवार के सदस्य रिश्तेदारों को दूर स्थानों पर स्थानांतरित करने का डर दिखा कर लिए गए थे।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि हाई कोर्ट के समक्ष रिकार्ड पर काफी सबूत है जो यह साफ करते है कि आरोपित व्यक्ति (शिक्षा विभाग के अधिकारी) भारी दबाव में थे और खुद को कुआं व खाई के बीच में फंसे महसूस कर रहे थे।

इस मामले में पूर्व जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी दिलबाग सिंह और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य समान रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विभाग द्वारा पेंशन रोकने के आदेश को चुनौती दी थी ।  इन सभी को 2013 में ओपी चौटाला, व अजय चौटाला और अन्य के साथ शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा द्वारा जारी आदेशों को रद करने की मांग की है जिसके तहत उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी गई।

याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि उनकी पेंशन को रोकने से पहले किसी भी व्यक्तिगत सुनवाई या उनके मामले को पेश करने का अवसर कभी नहीं दिया गया था। जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।