सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम पैनल की मीटिंग की डीटेल सार्वजनिक करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि इन चर्चाओं को जनता के सामने नहीं रखा जा सकता है। कॉलेजियम मीटिंग में जो भी चर्चा की गई है, वह सार्वजनिक डोमेन में पब्लिश नहीं होगी। केवल अंतिम निर्णय को अपलोड किया जाएगा।
मामला 12 दिसंबर, 2018 को दो जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम मीटिंग डीटेल सार्वजनिक करने से जुड़ा था, जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। याचिकाकर्ता, एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने RTI के तहत विवरण मांगा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी।