बागपत में अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 ने रटौल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के वर्ष 2023 के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने पाया कि निर्वाचित अध्यक्ष के नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी और आपराधिक इतिहास का विवरण अधूरा था।
न्यायालय ने नामांकन पत्र को अवैध मानते हुए चुनाव परिणाम को निरस्त करने का आदेश दिया। यह फैसला चुनाव याचिका संख्या 01/2023 में सुनाया गया, जिसे रटौल निवासी मुंतज़ीर पुत्र मौसम अली ने दायर किया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतगणना में अनियमितताएं हुईं और निर्वाचित प्रत्याशी ने नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि नामांकन पत्र में पूरी जानकारी न होने से चुनाव की वैधता प्रभावित हुई।
इसी आधार पर, अदालत ने नगर पंचायत रटौल के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित जुनैद फारुख का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 25(2)(बी) के तहत एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश 7 मार्च 2026 को अपर जिला न्यायाधीश पवन कुमार राय द्वारा पारित किया गया।