Family Pension के नियम और आसान कर दिए गए हैं। ऐसा Covid 19 Mahamari के चलते हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मानें तो अब अगर Family Pension ka Claim आता है तो Death Certificate देख कर परिवार के योग्य सदस्य को उसे तत्काल जारी कर दिया जाएगा। कागजी कार्रवाई के लिए कोई नहीं रुकेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर Pensioner की मृत्यु Covid या Non Covid कारण से होती है तो दोनों ही सूरत में उनके परिवार के सदस्य को Family Pension जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने दो और बड़ी रियायतें दी हैं।
सरकार ने कुछ ऐसा ही Government Servant के साथ भी किया है। इसमें CCS (Pension) Rule 1972 के Rule 80 (A) को आधार बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो Provisional Family Pension जारी कर दी जाएगी। ऐसा Pay and Accounts Office को कागज पहुंचते ही हो जाना चाहि
बता दें कि मोदी सरकार ने पहले ही इस साल रिटायर हो रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने Covid 19 mahamari के कारण पेंशन न बन पाने की स्थिति में Provisional Pension देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि रिटायरमेंट डेट से 1 साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन (Provisional Pension to CG Employees) दी जाएगी। यही व्यवस्था Family pension पाने वालों के साथ भी होगी।
Pension Form देने में दिक्कत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फार्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ Claim फार्म पे एंड एकाएंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में न हों। खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग-अलग शहरों में हैं, तो यह दिक्कत और बढ़ जाती है।