10000 रुपये ही निकाल पाएंगे इस बैंक के ग्राहक, RBI ने लगाईं कई और पाबंदी

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Cooperative Bank) पर कई अंकुश लगा दिए हैं। इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। RBI ने कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। RBI ने कहा कि इनकी समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Nagar Urban Cooperative Bank) उसकी अनुमति के बिना न तो कोई कर्ज या एडवांस देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा।

RBI ने कहा कि साथ ही Nagar Urban Cooperative Bank के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के ट्रान्सफर या बिक्री पर भी रोक रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि Nagar Urban Cooperative Bank के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की रकम नहीं निकाल सकेंगे।

रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर (Nagar Urban Coop Bank) में लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर अपने ग्राहकों को जानें से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। (Pti इनपुट के साथ)