जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) भर्ती घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की औपचारिक रिहाई में अभी समय लगेगा। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला के वकील रिहाई के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से मिली छह माह की विशेष छूट के मद्देनजर पूर्व सीएम की दस साल की सजा पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं।
ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने पिछले सप्ताह जानकारी दी थी कि सजा होने से अब तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री की सजा पूरी हो गई है। गौरतलब है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी। इससे पहले दायर याचिका में चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया था। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उसकी रिहाई पर विचार कर सकती है।
इस याचिका में ओम प्रकाश चौटाला की ओर से कहा था कि उनकी उम्र 86 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वह अप्रैल 2013 में 60 फीसदी दिव्यांग हो चुके थे और जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद से वह 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं। इस तरह से वे केंद्र सरकार के जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं।